The country got independence on 15 August 1947 but the national anthem of India was adopted on 24 January 1950

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भारत इस बार अपना 77 वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है. भारत में हर साल स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) और गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) के दिन तिरंगा फहराया जाता है. इस मौके पर राष्ट्रगान भी गाया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत को उसका राष्ट्रगान कब मिला था? आज हम आपको बताएंगे कि संविधान में राष्ट्रगान को कब शामिल किया गया था.

भारत राष्ट्रगान

भारतीय तिंरगा और भारत का राष्ट्रगान सभी देशवासियों का शान है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रगान को संविधान में कब शामिल किया गया था. बता दें कि संविधान सभा ने जन-गण-मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था. इसके बाद से ही भारत का राष्ट्रगान जन गण मन संविधान के मुताबिक राष्ट्रगान बना था. 

आजादी से पहले कब गाया ? 

क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? जानकारी के मुताबिक इसे सबसे पहले 27 दिसंबर, 1911 को कलकत्ता (कोलकाता) में कांग्रेस के कार्यक्रम में गाया गया था. इसे नोबेल पुरस्कार विजेता और भारतीय साहित्यकार रवीन्द्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले बंगाली में लिखा था. जानकारी के मुताबिक राष्ट्रगान से जुड़ी एक खास बात ये भी है कि उसके बोल और धुन खुद रवींद्रनाथ टैगोर ने आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली में तैयार किए थे.

राष्ट्रगान में इन राज्यों का नाम 

भारत के राष्ट्रगान में मुख्य रूप से 7 राज्यों का नाम आता है. जिसमें पंजाब, सिंधु (वर्तमान में पाकिस्तान का एक राज्य), गुजरात, मराठा (महाराष्ट्र), द्राविड़ (दक्षिण भारत), उत्कल (वर्तमान में कलिंग) एवं बंग (बंगाल) है. बता दें कि नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखे गये ‘जन गण मन’ को भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था. लेकिन इसे उन्होंने 1911 में ही मूल रूप से बांग्ला भाषा में लिखा था. हालांकि इसके हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था.

राष्ट्रगान कितने मिनट का ?

देश में कहीं पर भी राष्ट्रगान होने पर हर भारतीय वहां पर सम्मान में खड़ा हो जाता है. राष्‍ट्र गान की कुल अवधि लगभग 52 सेकंड है.

राष्ट्रगान के नियम क्या है?

बता दें कि राष्ट्रगान के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता है. लेकिन नियमों का पालन नहीं करने और राष्ट्रगान का अपमान करने वाले व्यक्ति के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट-1971 की धारा-3 के तहत कार्रवाई की जा सकती हैं.

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