Supreme Court Hearing On INDIA Opposition Alliance Name – विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम INDIA रखने को चुनौती देने वाली याचिका पर SC का सुनवाई से इंकार
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विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम INDIA रखने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि हम यहां राजनीतिक पार्टियों को नैतिकता बताने के लिए नहीं हैं. ये याचिका सिर्फ न्यायिक समय को बर्बाद करना है. हमें इस मामले में दखल का कोई कारण नहीं लगता, ना ही इसमें कोई जनहित दिखाई देता है. याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली.
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अब सुप्रीम कोर्ट में वकील रोहित खेरीवाल ने विपक्ष की पार्टियों द्वारा अपने संगठन का नाम INDIA रखे जाने को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल है. इस पर जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने सुनवाई की. पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट ऐसी ही एक याचिका पर केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर चुका है. खेरीवाल ने अपनी अर्जी में चुनाव आयोग, भारतीय प्रेस परिषद और कांग्रेस व तृणमूल कांग्रेस सहित INDIA के सभी विपक्षी दलों को पक्षकार बनाया है. साथ ही कहा है कि सभी दलों को इस नाम के इस्तेमाल से रोका जाए. साथ ही मीडिया के लिए भी निर्देश जारी हों कि वो INDIA का प्रयोग ना करे.
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