Koderma News: कृषि यंत्रों की खरीदारी के बाद किसान करें ये काम, 50% मिलेगा अनुदान
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कोडरमा. झारखंड में दलहन एवं तिलहन फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने हेतु कृषि विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार की सुविधाएं किसानों को उपलब्ध कराई जा रही हैं. इस क्रम में वर्ष 2024-25 में कोडरमा जिला के अंतर्गत इच्छुक किसानों को विभिन्न कृषि उपकरण पर अनुदान दिए जाएंगे. इच्छुक कृषकों से टारगेटिंग राइस फेलो योजना के तहत अनुदानित दर पर कृषि यंत्र हेतु किसानों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं.
दलहन-तिलहन फसल के कृषि यंत्रों पर मिलेगा अनुदान
जिला कृषि पदाधिकारी रविशंकर वर्णवाल ने लोकल 18 को बताया कि योजना के तहत किसानों के द्वारा 100 प्रतिशत राशि भुगतान करके कृषि यंत्र की खरीदारी की जाएगी एवं प्राप्ति रसीद और फोटो जमा करने एवं स्थल निरीक्षण के उपरांत अनुदान की राशि लाभुक के खाते में हस्तांतरित की जाएगी. उन्होंने बताया कि योजना के तहत दलहन फसल के लिए मैनुअल स्प्रेयर के लिए 750 रुपये प्रति यूनिट या 50 प्रतिशत अनुदान दोनों में से जो कम होगा. पावर नेपसेक स्प्रेयर के लिए 3100 रुपये प्रति यूनिट या 50 प्रतिशत दोनों में से जो कम होगा. रोटावेटर 42 हजार रुपये प्रति यूनिट या 50 प्रतिशत जो दोनों में से कम होगा.
इस पर भी फायदा
पंपसेट, सिंचाई पाइप, थ्रेसिंग फ्लोर 10 हजार रुपये प्रति यूनिट या 50 प्रतिशत जो दोनों में से कम होगा. तिलहन की फसल के लिए स्प्रिंकलर सेट, सिंचाई पाइप, मैनुअल स्प्रेयर/ नेपसेक स्प्रेयर/ फुट ऑपरेटेड स्प्रेयर, पावर ऑपरेटेड नेपसेक स्प्रेयर (12-16 लीटर) 600 से 3800 रुपये तक प्रति यूनिट या 50 प्रतिशत जो दोनों में से कम होगा. रोटावेटर 42 हजार रुपये प्रति यूनिट या 50 प्रतिशत जो दोनों में से कम होगा.
ऐसे करें आवेदन
उन्होंने बताया कि आवेदन पत्र के साथ आवेदक का आधार कार्ड की छायाप्रति, जमीन रसीद की छायाप्रति, आवेदक का दो पासपोर्ट साईज फोटो, अंचल अधिकारी से सत्यापित जमीन की विवरणी की छायाप्रति, पासबुक का प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति. लाभुकों का चयन “पहले आओ पहले पाओ” के आधार पर किया जाएगा. पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र 29 अक्टूबर तक प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी/ प्रखंड तकनीकी प्रबंधक/ सहायक तकनीकी प्रबंधक/ जनसेवक एवं आत्मा कार्यालय कोडरमा में जमा किया जा सकता है.
मुखिया से सत्यापन जरूरी
आवेदन पत्र आत्मा कार्यालय से कार्यालय अवधि में अथवा अपने प्रखंड के बीटीएम/ एटीएम से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है. एक परिवार में केवल एक ही सदस्य को यांत्रिकीकरण योजना का लाभ मिलेगा. यदि परिवार में बटवारा हो गया हो तो उसको मुखिया से सत्यापन करा के प्रतिवेदन जमा करना अनिवार्य है. जमीन की रसीद में आवेदक के हिस्से में कितना जमीन आता है, स्पष्ट रूप से वंशावली के साथ अंचल से सत्यापित जमीन की रसीद आवेदन के साथ जमा करना अनिवार्य होगा.
Tags: Agriculture, Kodarma news, Local18
FIRST PUBLISHED : October 14, 2024, 23:40 IST
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