Good News: Purnia Municipal Corporation is giving this much discount on depositing holding or property tax by June 30, otherwise fine will be imposed later
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पूर्णिया : पूर्णिया नगर निगम अब समय पर टैक्स चुकाने वाले लोगों को भारी छूट दे रही है. अगर आप अपने घर का प्रॉपर्टी टैक्स या होल्डिंग टैक्स जमा करना चाहते हैं और आप पूर्णिया में है तो 30 जून तक जमा करने पर आपको 5 प्रतिशत तक की सीधी छूट मिलेगी.
अगर आप पूर्णिया शहर में रहते हैं और आपका घर पूर्णिया शहरी क्षेत्र के नगर निगम क्षेत्र के दायरे में आता है तो आपके लिए यह खबर काम की हो सकती है. अब आपको अपने घर का होल्डिंग टैक्स जमा करवाने पर नगर निगम पूर्णिया भारी छूट दे रहा है. अगर आप अपने घरों का प्रॉपर्टी टैक्स या होल्डिंग टैक्स जमा करना चाहते हैं तो आप 30 जून तक होल्डिंग टैक्स जमा कर दें. ऐसा करने पर पूर्णिया नगर निगम आपके हाथों हाथ भारी छूट देगी.
नगर- निगम पूर्णिया के सिटी मैनेजर ने दी जानकारी
वही नगर निगम के सिटी मैनेजर शेखर कुमार ने Local 18 से बातचीत करते हुए बताया कि पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र के लोगों को सरकार के द्वारा खास सुविधा दी जा रही है .पूर्णिया नगर निगम के क्षेत्र के लोगों को भी प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने पर हाथों हाथ 5% तक का छूट मिलेगा सिटी मैनेजर शेखर कुमार कहते हैं कि फाइनेंशियल ईयर या वित्तीय वर्ष के शुरुआती 3 महीने अप्रैल, मई और जून तक टैक्स होल्डिंग टैक्स या प्रोपर्टी टैक्स जमा करने पर उपभोक्ताओं को सीधा 5 ℅ परसेंट का छूट मिलता है. साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर समय पर होल्डिंग टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स जमा न किया जाए तो इसके लिए लोगों को बाद मे पेनल्टी भी देनी पड़ती है. इसलिए समय पर अगर होल्डिंग टैक्स जमा कर दिया जाए तो निश्चित तौर पर 5% का सीधा छूट मिलेगा.
नगर निगम में होल्डिंग टैक्स जमा करने के लिए आना होगा यहां
नगर निगम पूर्णिया के सिटी मैनेजर शेखर कुमार कहते हैं की नगर निगम क्षेत्र के लोगों को अगर अपना प्रॉपर्टी या होल्डिंग टैक्स जमा करवाना हो तो वह पूर्णिया नगर निगम के कार्यालय आकर भी टैक्स जमा कर सकते हैं .और यहां पर भी उन्हें हाथों-हाथ 5% तक का छूट मिलेगा. हालांकि इसके अलावे नगर निगम में रह रहे लोग ऑनलाइन भी टैक्स जमा कर सकते हैं .वहां पर भी उन्हें छूट दी जाएगी. हालाँकि ऑनलाइन जमा करने के लिए वेबसाइट www.purneanagarnigam.net पर जाकर विजिट करना होगा.
FIRST PUBLISHED : June 22, 2024, 23:51 IST
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