File Belated ITR Before December 31 Belated ITR Filing For FY 2022-23 Deadline Belated Return Penalty Charges Know All About Penalty For Late Filing Of Income Tax Return

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Belated ITR Filing: इनकम टैक्स रिटर्न भरने का आखिरी मौका, भरना होगा इतना जुर्माना

ITR Filing Last Date FY 2022-23:आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई, 2023 थी.

नई दिल्ली:

Belated ITR Filing Deadline: अगर आपने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अभी तक आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल नहीं किया है  तो आपके लिए यह खबर जरूरी है. आपके पास आईटीआर दाखिल करने का यह आखिरी मौका है. लेट फीस के साथ इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की डेडलाइन करीब आ रही है. दरअसल,वर्ष 2022-23 में आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई, 2023 थी. हालांकि, पेनल्टी के साथ 31 दिसंबर तक बिलेटेड रिटर्न फाइल किया जा सकता है. ऐसे में जो टैक्सपेयर्स 31 जुलाई, 2023 तक वित्त वर्ष 2022-23 के लिए  आईटीआर फाइल से चूक गए हैं, तो वह  31 दिसंबर तक यह प्रक्रिया पूरी कर लें.

31 दिसंबर तक जुर्माने के साथ भर सकते हैं बिलेटेड रिटर्न

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आयकर नियमों के मुताबिक, हर साल टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरना अनिवार्य होता है. लेकिन अगर आप टैक्स स्लैब (Tax Slab) में आते हैं और 31 जुलाई की डेडलाइन तक आईटीआर नहीं भर पाए हैं तो भी आपको एक आखिरी  दिया मौका दिया जाता है. लेकिन इसके बदले पेनल्टी के तौर पर बिलेटेड रिटर्न भरने में आपसे लेट फीस ली जाती है. आयकर नियमों के मुताबिक, आखिरी तारीख (31 जुलाई) के बाद दाखिल किए जाने वाले आईटीआर को बिलेटेड रिटर्न (Belated ITR Filing Deadline) कहते हैं. 31 दिसंबर, 2023 तक आप जुर्माने के साथ बिलेटेड रिटर्न (Belated Return) भर सकते हैं.

बिलेटेड रिटर्न भरने पर देना होगा इतना जुर्माना

इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक, बिलेटेड आईटीआर फाइलिंग में सालाना 5 लाख रुपये से कम इनकम वाले टैक्सपेयर्स को  1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा. जबकि, सालाना 5 लाख रुपये से अधिक इनकम पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ेगा.

दो दिसंबर तक करीब 7.76 करोड़ ITR दाखिल

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2022-23 में अर्जित आय के लिए दो दिसंबर तक करीब 7.76 करोड़ आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल किए गए है और इस महीने के अंत तक और रिटर्न दाखिल हो सकते हैं. 2021-22 में हुई आय के लिए 10.09 करोड़ पैन धारकों ने 2022-23 में आयकर का भुगतान किया था.वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, ‘‘दो दिसंबर, 2023 तक 7.76 करोड़ रिटर्न दाखिल हो चुके हैं और अंतिम तारीख 31 दिसंबर, 2023 तक और अधिक रिटर्न दाखिल हो सकते हैं.”

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