वाणिज्य मंत्रालय का बैंकों को सुझाव, ई-कॉमर्स निर्यातकों को विदेशी मुद्रा में मिले निर्यात ऋण
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वाणिज्य मंत्रालय के तहत आने वाले विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने कहा कि उसने बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों को सुझाव दिया है कि ई-कॉमर्स निर्यातकों को विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण दिया जाए. मंत्रालय ने हालांकि कहा कि ऐसा रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर किया जाना चाहिए. ई-कॉमर्स निर्यातकों या बैंकों को इस तरह के ऋण के संबंध में कोई भी समस्या होने पर वे उसे विदेश व्यापार महानिदेशालय के ध्यान में ला सकते हैं.
गौरतलब है कि नयी विदेश व्यापार नीति 2023 का उद्देश्य भी ई-कॉमर्स के जरिये निर्यात को बढ़ावा देना है. डीजीएफटी ने एक व्यापार टिप्पणी में कहा कि ई-कॉमर्स के माध्यम से निर्यात से संबंधित बकाया मुद्दों पर उद्योग प्रतिनिधियों, निर्यातकों और नोडल विभागों के साथ बातचीत की गई.
टिप्पणी में कहा गया कि एक मुद्दा ई-कॉमर्स निर्यात के लिए खेप भेजने से पहले और बाद में निर्यात ऋण की अनुपलब्धता था और इस संबंध में आरबीआई के साथ चर्चा हुई है.
टिप्पणी में आगे कहा गया कि मास्टर सर्कुलर ‘रुपया/विदेशी मुद्रा निर्यात ऋण और निर्यातकों के लिए ग्राहक सेवा’ में एक व्यापक रूपरेखा दी गई है और सभी पात्र लोगों को खेप भेजने से पहले और बाद में निर्यात ऋण तक पहुंच की अनुमति है. इसमें ई-कॉमर्स निर्यातक भी शामिल हैं.
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