मदरसा एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद मौलाना ने कह दी यह बात
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अलीगढ़: उत्तर प्रदेश के मदरसा एक्ट पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया. शीर्ष अदालत ने उस UP मदरसा एक्ट को मान्यता दे दी जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया था. कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसलों को खारिज करते हुए 2004 के उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम की वैधता बरकरार रखी और कहा कि यह धर्मनिरपक्षेता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता.
आपको बता दें कि न्यायालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को खारिज किया जिसमें उसने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम को खारिज कर दिया था और राज्य से छात्रों को अन्य विद्यालयों में भर्ती करने को कहा था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार मदरसों में क्वालिटी एजुकेशन के लिए रेगुलेट कर सकती है. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने यह फैसला सुनाया.
लोकल 18 से खास बात चीत मे मदरसा चलाने वाले मौलानाफुजेल नकवी ने कहा कि मदरसा एक्ट को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है वह एक बेहतर फैसला है और यही फैसला आना चाहिए था. सुप्रीम कोर्ट से हमें यही उम्मीद थी. देश भर में चल रहे मदरसे हिंदुस्तान की जान हैं. मदरसों ने हर मौके पर हिंदुस्तान की आजादी के लिए कुर्बानी दी है और आगे भी हिंदुस्तान के साथ खड़े होंगे. मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे भी मुल्क की तरक्की के लिए हमेशा खड़े हैं. आज मदरसों में कुरान की तालीम उर्दू की तालीम के साथ-साथ कंप्यूटर और साइंस जैसी मॉडर्न तालीम भी दी जाती है जो आने वाले भविष्य में बच्चों के लिए बहुत बेहतर है.
उन्होंने कहा, “सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले से हम बेहद खुश हैं. हम शुक्रगुजार हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला देने वाले जजों का और हमें आगे भी उम्मीद है कि मदरसों हक में ही कोर्ट फैसला सुनाएगा.
FIRST PUBLISHED : November 5, 2024, 16:26 IST
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