किसान अब इस तारीख तक करा सकते हैं अपनी फसलों का बीमा, जानिए प्रीमियम राशि

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अनुज गौतम / सागर. जिले में 5 लाख 45 हज़ार हेक्टेयर खरीफ फसलों की बोनी की गई है. प्राकृतिक आपदा की आशंका से होने वाले नुकसान को देखते हुए फसलों का बीमा भी कराया जाता है ताकि अगर किसान का कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई की जा सके. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2023 में किसानों के फसल बीमा के लिए बैंकों द्वारा किसान अंश प्रीमियम राशि लिए जाने की अंतिम तारीख 16 अगस्त तक निर्धारित की गई है.

किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के उपसंचालक ने बताया कि अधिसूचित हल्कों के लिए स्केल ऑफ फाइनेंस की दो प्रतिशत की दर से धान सिंचित फसल के लिए 1134 रुपए, धान असिंचित फसल के लिए 544 रुपए, सोयाबीन फसल के लिए 640 रुपए, मक्का फसल के लिए 442 रुपए, ज्वार फसल के लिए 292 रुपए और उड़द फसल के लिए 440 रुपए प्रति हैक्टेयर के मान से प्रीमियम राशि जमा होगी.

अऋणी किसानों के लिए जमीन की बही, आधार कार्ड, बुवाई प्रमाण पत्र, बटाईदार इकरारनामा (अगर हो तो), . बैंक खाता नंबर की छायाप्रति दस्तावेज आवश्यक हैं. अऋणी किसानों का बीमा सीएससी सेंटर के माध्यम से विकासखंड स्तर पर वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय के अलावा सभी विकासखंड स्तर, डबल लॉक केंद्रों पर और कार्यालय एमपी एग्रो पर किया जा रहा है.

किसान खरीफ 2023 में अधिसूचित फसलों का बीमा कराकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं.सागर जिले के कृषि विभाग में परियोजना संचालक जितेंद्र सिंह राजपूत ने जानकारी देते हुए बताया कि जो किसान खरीद की फसल का बीमा नहीं करवा पाए हैं उनके लिए अच्छी खबर सामने आई है भारत सरकार के द्वारा बीमा कराने की अवधि को बढ़ा दिया गया है. पहले 31 जुलाई तक यह समय-समय थी लेकिन अब किसान 16 अगस्त तक अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं. इसके लिए किसान अपने बैंक में जाकर या नजदीकी किओस्क सेंटर पर पहुंचकर बीमा करवा सकते हैं एमपी ऑनलाइन से भी बीमा हो जाएगा इसके लिए किसानों को हवाई प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है यह या तो किसी अधिकारी या फिर पटवारी के द्वारा दिया जाता है.

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