‘कोई कमज़ोर या लाचार महिला नहीं…’ के कविता की अंतरिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कही यह बड़ी बात
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नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यु कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बीआरएस नेता के कविता को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया. विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि उन्हें अंतरिम जमानत देने का यह सही समय नहीं है. के कविता की अंतरिम जमानत याचिका खारिज करने का राउज एवेन्यु कोर्ट ने लिखित आदेश में कहा है कि यह इस केस में अहम सबूतों को खत्म करने में शामिल रही है. के कविता ने जांच में शामिल होने से पहले अपने फोन को फार्मेट कर सबूतों को खत्म किया. फोरेंसिक रिपोर्ट से भी इसकी पुष्टि होती है.
कोर्ट ने के कविता की अंतरिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहीा कि वह गवाहों को प्रभावित करने में शामिल रही है. अगर उसे अंतरिम जमानत दी जाती है तो आगे भी उसके द्वारा ऐसा करने की पूरी संभावना है. कोर्ट ने कहा कि के कविता कोई कमजोर या लाचार महिला नहीं है, बल्कि एक अच्छी पढ़ी लिखी, सक्षम महिला है. ऐसे में सिर्फ महिला होने के नाते वो पीएमएलए के सेक्शन 45 के तहत (जमानत की दोहरी शर्तो में) छूट की हकदार नहीं हो सकती.
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कोर्ट ने कहा कि जो तथ्य अदालत के सामने रखे गए है उनके मद्देनजर इस केस में के कविता की भूमिका प्रथम दृष्टया साबित हो रही है. जहां तक के कविता द्वारा 16 साल के बच्चे की परीक्षा का हवाला देकर जमानत की मांग की गई है, परिवार में पिता समेत दूसरे लोग भी है, जो बच्चे का ख्याल रख सकते है. कविता ने अंतरिम जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था और कहा था कि उसके 16 वर्षीय बेटे की परीक्षाएं हैं और उसे अपनी मां के ‘नैतिक और भावनात्मक समर्थन’ की जरूरत है. ईडी ने इस दलील का विरोध किया था और दावा किया था कि कविता ने मामले में सबूतों को नष्ट कर दिया और गवाहों को प्रभावित किया.
एजेंसी ने आरोप लगाया था कि कविता ‘साउथ ग्रुप’ की एक प्रमुख सदस्य है, जिस पर राष्ट्रीय राजधानी में शराब लाइसेंस के एक बड़े हिस्से के बदले में दिल्ली में सत्तारूढ़ AAP को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत देने का आरोप है. 46 वर्षीय कविता को बीआरएस समर्थकों के विरोध प्रदर्शन के बीच 15 मार्च को उनके बंजारा हिल्स आवास से गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद अगले दिन उन्हें सात दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया गया. बाद में उसकी हिरासत में पूछताछ तीन दिन के लिए बढ़ा दी गई. उन्हें पिछले मंगलवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था.
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Tags: Delhi liquor scam, Delhi news
FIRST PUBLISHED : April 8, 2024, 20:25 IST
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