एमपी सरकार: विदेश में उच्च शिक्षा के लिए 40 हजार डॉलर प्रतिवर्ष की छात्रवृत्ति योजना

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3514079 HYP SgkXq Student एमपी सरकार: विदेश में उच्च शिक्षा के लिए 40 हजार डॉलर प्रतिवर्ष की छात्रवृत्ति योजना

राहुल दवे/इंदौर: मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार प्रतिभावान छात्रों की शिक्षा की राह में आर्थिक दिक्कतें न आएं, इसके लिए उन्हें हर संभव मदद करती है. सरकार ऐसे छात्र-छात्राओं के लिए स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा हासिल करने तक, हर कदम पर सहयोग करती है. सरकार की ऐसी ही एक योजना है, जिसमें विदेश में तालीम हासिल करने के लिए हर साल 40 हजार डॉलर की छात्रवृत्ति दी जाती है.

योजना के नियम
इस योजना के तहत सामान्य एवं अनारक्षित वर्ग के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को शासन द्वारा उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजे जाने का प्रावधान किया गया है. विद्यार्थियों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा. हर साल 20 छात्रों को विदेशों में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी. उन्हें इसके लिए 40 हजार डॉलर की छात्रवृत्ति दी जाएगी.

ये पात्रता जरूरी
इसके लिए सरकार ने कुछ प्रावधान किए हैं. परिवार की आय पर आयकर देय नहीं है. विदेश में अध्ययन के पाठ्यक्रम के लिए चयनित आवेदन कर्ता की समस्त स्त्रोत से वार्षिक आय 8 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश के लिए आवेदनकर्ता की उम्र अधिकतम 25 वर्ष तथा पीएचडी शोध उपाधि के लिए अधिकतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए.

छात्रवृत्ति योजना की अवधि
योजना में प्रदेश के चयनित प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को विशिष्ट क्षेत्रों में स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम/शोध उपाधि एवं शोध उपाधि के बाद कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रतिवर्ष जनवरी से जून सत्र के लिए 10 छात्रवृत्ति तथा जुलाई से दिसंबर सत्र के लिए 10 छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है. छात्रवृत्ति योजना में स्नातकोत्तर और पीएचडी उपाधि के लिए दो-दो वर्ष की अवधि के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी.

विद्यार्थियों के लिए पात्रता के नियम
स्नातकोत्तर उपाधि के लिए आवेदक को मध्य प्रदेश एवं देश की किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय, संस्थान से पारंपरिक/स्व-वित्तीय योजना से संचालित पाठ्यक्रम/व्यावसायिक पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण होकर विदेश में निर्धारित विश्वविद्यालय से चयनित होने पर नियमानुसार अध्ययन करने की पात्रता होगी.

शोध के लिए जरूरी नियम
पीएचडी शोध उपाधि के लिए संबंधित विषय में स्नातकोत्तर में 60 प्रतिशत अंक एवं मध्यप्रदेश के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ शासकीय महाविद्यालय से संबंधित विषय में दो वर्ष के अध्ययन का अनुभव/एमफिल उपाधि होना अनिवार्य है.

यह भी नियम
छात्रवृत्ति योजना में चयनित विद्यार्थियों को वास्तविक व्यय या अधिकतम वार्षिक 38 हजार अमेरिकी डॉलर के साथ 2 हजार अमेरिकी डॉलर (किताबें, आवश्यक उपकरण, टंकण, शोध प्रबंध की बाइंडिंग एवं अन्य कार्य के लिए) कुल 40 हजार अमेरिकी डॉलर या उसके समतुल्य अन्य देश की करेंसी देय होगी. इस पूरी राशि का बॉन्ड आवेदक को देना होगा.

Tags: CM Shivraj Singh Chauhan, Local18, MP Government, Scholarships

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